मारपीट करने वाले आरोपीगण को हुई सजा
भोपाल . घटना संक्षेप में यह है कि दिनांक 19.08.2016 को फरियादी थाना कोलार भोपाल मे उपस्थित होकर सूचना दी कि फरियादी मन्नू मीना कि वह रात को 10:00 बजे के करीब घर के बाहर टहल रहा था तभी आरोपी विक्रम एवं राजा दोनो आये ओर शराब पीने के लिये पैसे 500 रू देने की अडी डाली तो मैने कहा पैसे नही है तो आरोपीगण गंदी-गंदी गालियॉ देने लगे और ब्लड से मेरे दोनो गालो पर मारा और जान से मारने की धमकी देकर कहा आज के बाद यहा दिख मत जाना उक्त घटना के आधार पुलिस थाना कोलार द्वारा 483/16 धारा 294, 323, 324, 327, 506, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त पुलिस द्वारा प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, तर्को एवं दस्तावेजों पर सहमत होकर आरोपी विक्रम और राजा उर्फ राजेश को धारा 324 भादवि मे 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया है