नाबालिग को बहला-फुसला के ले जाकर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

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सागर. न्यायालय श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश/ नवम अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपी भागसिंह पिता भल्लू उर्फ गुलझारी लोधी उम्र 24 वर्ष निवासी थाना बण्डा जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन, सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 12.11.2019 की रात करीब 09ः00 बजे फरियादी अपने परिवार के साथ खाना खाकर सो गया था। रात करीब 11 बजे फरियादी की पत्नि ने उसे बताया कि उसकी बेटी घर पर नही है, जिसको फरियादी ने आसपास एवं रिस्तेदारी में पता किया जो नही मिली। फरियादी ने थाना में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई की उसकी नाबालिग लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसला के ले गया। उक्त रिपोर्ट पर से धारा 363 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान नाबालिग को दस्तायाव करने पर उसने बताया कि अभियुक्त भागसिंह उसे बहला-फुसला के ले गया था और उसे किराये के कमरे में रखा एवं उसके साथ दुष्कृत्य किया। विवेचना के दौरान धारा 366(ए), 376 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी भागसिंह लोधी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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