लॉक डाउन के दौरान सवारी ऑटो परिवहन करने वालों पर कार्यवाही


बिलासपुर.कोरोना वायरस के संक्रमण एवं फैलाव को रोकने हेतु केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के परिपालन में जिलाधीश एवं जिला दंडाधिकारी बिलासपुर द्वारा पूर्व में धारा 144 लागू किया गया है, साथ ही सभी को इस महामारी के प्रकोप से बचने हेतु अपने-अपने घरों में सुरक्षित रहने के निर्देश प्रशासन द्वारा दिए गए हैं परंतु बिलासपुर शहर में आम नागरिकों द्वारा आवश्यक वस्तुओं की खरीदी हेतु प्रशासन द्वारा स्वीकृत छूट समय के अतिरिक्त समय पर भी अनावश्यक रूप से दुपहिया वाहन एवं कार आदि वाहनों से परिवहन किया जा रहा है।साथ ही सार्वजनिक परिवहन कार/टैक्सी /ऑटो/ ई रिक्शा से भी परिवहन किया जाना काफी हद तक घातक एवं  खतरनाक है।इन सभी परिवहन साधनों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से आगामी आदेश तक रोक लगाई गई है।ऐसे सभी प्रकार के वाहनों के अनावश्यक एवं अनाधिकृत रूप से परिवहन पर अंकुश लगाए जाने हेतु पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल के आदेशानुसार यातायात पुलिस बिलासपुर के पांचों थाना क्षेत्रों के लिए फिक्स चेकिंग प्वाइंट लगाई गई है । इस संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात )  रोहित कुमार बघेल ने बताया कि इस दौरान यातायात के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा अनाधिकृत रूप से लॉक डाउन के नियमों का उल्लंघन कर सवारी ऑटो रिक्शा चलाने वालों पर कार्यवाही किए के निर्देश दिए गए थे ।जिला प्रशासन द्वारा जनहित में जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले ऐसे 32 सवारियां आटो एवं मयूरी वाहन चालकों को क्रमशः यातायात लिंक रोड से 07, कोतवाली यातायात से 04, सरकंडा यातायात से 03, मंगला यातायात से 07 एवं तिफरा यातायात से 11 सवारी ऑटो वाहनों पर यातायात पुलिस द्वारा प्रकरण तैयार कर सुरक्षाअर्थ रोका गया है ।यातायात पुलिस के इन चिन्हित वाहन चेकिंग पाइनों पर लगातार ऑटो रिक्शा सहित अन्य वाहनों की जांच प्रतिदिन की जावेगी।यातायात पुलिस द्वारा जिन वाहनों को अनाधिकृत रूप से परिवहन करते पाया गया उनका निराकरण मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा किया गया । इस प्रकार कुल ₹5000 प्रशमन शुल्क काटे जाने कार्यवाही की गई है।आम जनता से यातायात पुलिस के अपील है कि करोना वायरस के संभावित संक्रमण को देखते हुए लाख डाउन के दौरान जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें ।साथ ही संक्रमण से बचने हेतु जनहित में प्रसारित सूचना सुरक्षा उपायों जैसे सोशल डिस्टें, सेनिटाइजर हाथों को साफ करना एवं मास्क का प्रयोग कर कोविड-19 से बचाव संबंधी उपाय व कार्य करें।

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