दहेज लोभी आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त

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शाजापुर. न्‍यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी इकरार बैग पिता सत्‍तार बेग उम्र 33 वर्ष निवासी बंजीपुरा शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि , दिनांक 30/07/2020 को थाना शुजालपुर सिटी पर मर्ग क्रमांक 10/2020 धारा 174 जा.फौ. का कायम कर जांच में लिया गया था । जांच मे मृतिका के मायके पक्ष के लोग पिता शरीफ खॉन, मॉ मेराज बी, भाई समीर खॉन, बहन मुस्‍कान, चाचा यासीन खॉन ने कथन मे बताया कि मृतिका के साथ आरोपीगण दहेज में कुछ नही लाने एवं प्‍लाट खरीदने लिए पैसो की मांग कर मारपीट करते थे। मृतिका को दो लडकी होने से लडका नही होने का ताना देकर शारीरिक एवं मानसिंक रूप से प्रताडित करते थे और बार-बार दहेज मे पैसो की मांग करते थे। थाना शुजालपुर सिटी पर आरोपीगण  के विरूद असल अपराध क्रमाक 216/2020 धारा 304बी, 498ए/34 भादवि का कायम किया गया। दिनांक 12/08/2020 को आरोपी को गिरफतार कर दिनांक 13/08/2020 को सक्षम न्‍यायालय मे पेश किया गया । तब से आरोपी जेल में बंद है।आज दिनांक 05/11/2020 को आरोपी इकरार बेग का जमानत आवेदन पत्र न्‍यायालय द्वारा निरस्‍त किया गया।

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