May 12, 2024

जिले में कंटेन्मेन्ट अवधि 31 मई तक बढ़ाई गई


बिलासपुर. जिले में कंटेनमेन्ट की अवधि अब 31 मई की रात्रि 12 मई तक बढ़ा दी गई है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले सभी स्थापित बाजार रविवार को छोड़ सम-विषम (ऑड-इवन) आधार पर शाम 5 बजे तक खोले जा सकेंगे। दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण को शाम 7 बजे तक अनुमति होगी। ई कॉमर्स को शाम 5 बजे डिलिवरी की छूट दी गई है। च्वाइस सेंटर व लोक सेवा केन्द्र भी शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी।

पूर्व में सम्पूर्ण क्षेत्र को 24 मई की रात्रि 12 बजे तक कंटनेमेंट जोन घोषित कर जिले में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाये गये थे। इसके परिणामों का आकलन करने के बाद कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने हेतु सम्पूर्ण जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाई गई है। सभी सब्जी बाजार, माॅल, मैरिज हाल, स्वीमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हाल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे। जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें एवं बार बंद रहेंगे किन्तु आॅनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलिवरी की अनुमति रहेगी। सभी पार्क, रिसोर्ट तथा समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। बिलासपुर जिला अंतर्गत सभी कार्यालय विशिष्ट आदेश को छोड़कर सामान्यतः आम जनता हेतु बन्द रहेंगे किन्तु 50 प्रतिशत स्टाफ रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति आवश्यक प्रयोजन हेतु सभी कार्यालय खोले जाएंगे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्व टोकन, आनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। टेलीकाॅम, पोस्टल, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रखरखाव से जुड़े कार्यालय या वर्कशाॅप, रेक प्वाईंट पर लोडिंग एवं अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी। स्कूल, काॅलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी।
सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकाॅल का कड़ाई से पालन करने की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूर्ववत 10 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है।

सभी प्रकार की मंडियां, जिसमें सब्जी मंडियां भी शामिल है, आम जनता हेतु बंद रहेगी किन्तु धान एवं अनाज के क्रय-विक्रय एवं नीलामी से संबंधित मंडियां प्रात 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। आवश्यक वस्तुओं, माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन, मंडियों में थोक माल, कार्गो, फल, सब्जी की लोडिंग, अनलोडिंग की अनुमति प्रातः 4 बजे से प्रातः 10 बजे तक होगी। सभी पान-सिगरेट, ठेला तथा चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

होटलों एवं रेस्टोरेन्ट्स को प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक आनलाईन एप जैसे – स्विगी, जोमेटो आदि तथा टेलीफोनिक आर्डर के माध्यम से होम डिलिवरी की अनुमति होगी। उक्त अवधि में टेक अवे का भी संचालन किया जा सकेगा। रेस्टोरेंट में इन-हाउस डाइनिंग सेवा प्रतिबंधित रहेगी किन्तु होटल में रुके हुए व्यक्तियों के लिए रेस्टोरेंट की किचन सेवाएं संचालित की जा सकेगी। लोक सेवा केन्द्र, च्वाईस सेंटर शाम 5 बजे तक खोले जाएंगे किन्तु मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड के साथ-साथ केन्द्र की आईडी निलंबित की जाएगी।

वाहन मरम्मत, पंचर सुधार, ऑटो पार्ट्स, स्टेशनरी, लॉण्ड्री सर्विसेस, आटा चक्की, आप्टिकल शॉप, निर्माण सामग्री विक्रय की दुकानें, रिपयेरिंग सामग्री विक्रय हेतु इलेक्ट्रिकल दुकानें (शो-रूम प्रतिबंधित), पेट शॉप, एक्वेरियम, कृषि से संबंधित- खाद, उर्वरक, कीटनाशक, बीज विनिर्माण, वितरण एवं विक्रय, कृषि मशीनरी विक्रय एवं इससे संबंधित स्पयेर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानें अधिकतम शाम 5 बजे तक संचालित की जा सकेंगी। समस्त प्रकार की एकल दुकानें एवं एकल किराना, डेलीनीड्स दुकानें फल, सब्जी, अण्डा, मछली, मांस, पोल्ट्री तथा दुग्ध उत्पाद संबंधी दुकानें शाम 5 बजे तक खोली जा सकेगी। संबंधित दुकानदार फल, सब्जी, अण्डा, मछली, मांस, पोल्ट्री तथा दुग्ध उत्पाद एवं किराना सामग्री, ग्राॅसरी की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे।

स्थापित बाजारों में स्थित दुकानें रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में सम-विषम आधार पर नंबरिंग अनुसार उनके सामान्य समय पर खुलते हुए शाम 5 बजे तक खोली जा सकेगी। जिससे किसी एक दिवस में संबंधित व्यापारी संगठनों द्वारा निर्धारित क्रम अनुसार किसी बाजार में अधिकतम 50 प्रतिशत दुकानें ही खुल सकेगी। इस हेतु नगरीय निकाय स्थानीय स्तर पर विचार कर उचित क्रम निर्धारित करेंगे। मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन इस कार्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जाएगी।

निर्माण गतिविधियों संबंधित दुकानें जैसे – हार्डवेयर, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल्स, एसी, कूलर आदि की स्थानीय एकल दुकाने शाम 5 बजे तक खोली जा सकेगी। ई-कामर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजन, फिलपकार्ट इत्यादि के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलिवरी तथा कूरियर शाम 5 बजे तक ही की जा सकेगी। को-मार्बिड या गर्भवती, अधिकारियों कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए पोस्ट आफिस, बैंकों, बीमा कार्यालय एवं निजी कार्यालय व संस्थानों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ टोकन व्यवस्था तथा मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन के अधीन संचालन की अनुमति होगी।

सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक, पशु चिकित्सालय, गैस एजेंसियां एवं पेट्रोल पम्पों को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाईयों की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे। दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण की समयावधि प्रातः 6 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। निजी निर्माण कार्य शाम 5 बजे तक तथा औद्योगिक संस्थानों, शासकीय निर्माण कार्यों को अपने समय पर संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त मनरेगा के कार्य एवं वन विभाग के लघु गौण उपज से सम्बन्धित संग्रहण, वितरण, भंडारण व परिवहन कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे।

शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, बिलासपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी। प्रत्येक रविवार को सम्पूर्ण व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी। इस दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पम्प तथा गैस एजेसियां, पीडीएस एवं अपने निर्धारित समयावधि में दुग्ध वितरण, न्यूज पेपर, होटलों, रेस्टोरेंट में होम डिलिवरी की अनुमति होगी। सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण अथवा विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलिवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड 19 जांच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड 19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा। साथ ही होम डिलिवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

प्रतिदिन शाम 5 बजे से अगले दिन प्रातः 6 बजे तक सभी गतिविधयां प्रतिबंधित होंगी, उक्त अवधि में इस आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियां जैसे-अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक, दुग्ध पार्लर, दुग्ध वितरण, पेट्रोल पम्प, होटल रेस्टोरेंट से होम डिलिवरी टेक अवे तथा थोक माल, कार्गाे, फल, सब्जी का लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समय पर होगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कान्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित होंगे।

उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास, स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में बिलासपुर जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिड कार्ड तथा रेलवे, पोस्टल, टेलीकॉम, एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड में ई-पास के रूप में मान्य किया जाएगा। आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा भी पास जारी किए जाएंगे। कोविड टीकाकरण हेतु समस्त गतिविधियां यथा पंजीयन, परिवहन एवं टीकाकरण आदि इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। कोविड-19 टीकाकरण एवं जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र, अस्पताल, पैथालॉजी लैब आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।

आपदा स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 4, आटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 3 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड, हास्पिटल आवागमन हेतु ऑटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इस शासकीय कार्यालय में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इन बिन्दुओं को छोड़कर जिले की समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
यह आदेश 24 मई की रात्रि 12 बजे से प्रभावशील होगा।

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