April 25, 2024

लोक अदालत में गरीब जनता के संम्पत्ति कर को समस्त पेनल्टी आदि से मुक्त कर सिर्फ मूल राशी ही लिऐ जाने की मांग 

इन्दौर.  12 फरवरी- जन सेवक श्री रोहिताश शर्मा ने विधानसभा क्षेत्र क्र. 02 के विधायक श्री रमेश मेन्दोला जी ,नगर पालिक निगम इन्दौर के महापौर श्री पुष्पमित्र भार्गव जी ,आयुक्त  प्रतिभा पाल जी ,ऐवं नगर पालिक निगम इन्दौर के पार्षद व नेता प्रतिपक्ष  श्री चिंटू  चौकसे जी को व्हाट‌‌‌‍स ऐप नं. पर पत्र भेजकर मांग की हे कि शासन व्दारा लोक अदालत का आयोजन जनता को राहत प्रदान कर संस्था, फर्म,आदि की मूल राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता हें ।
      बैंको के व्दारा समस्त पेनल्टी आदि समाप्त कर मूल राशि मे भी कटौती कर दी जाती हें ।
11-फरवरी 2023को आयोजित लोक अदालत में एक लाख से कम संम्पत्ति कर की पेनल्टी में 50% की छूट देने  की घोषणा की थी किंतु झोन कार्यालय पर 25-30 % ही छूट दी जा रही थी जिससे जनता में भ्रम की स्थिती बनी रही तथा कई लोग संम्पत्ति कर जमा करने से वंचित हो गए , जो लोग कर जमा करने से वंचित हो गऐ हें उनके लिऐ समय प्रदान करने की व्यवस्था की जावे , तथा समस्त पेनल्टी समाप्त कर संम्पत्ति कर की मूल राशि ही लिऐ जाने का प्रावधान किए जाने की  कृपा कर अनुग्रहीत करें ।
 यदि हमारे अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाता हे और गरीब जनता खासकर अवैध कालोनियो के रहवासियो को धमकी देकर , दबाव बनाकर जबरन कर वसूली की जाती हें तो जनता को साथ लेकर धरना ,आंदोलन आदि  किया जायेगा ।

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