दुष्‍कर्म का आरोपी 20 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित

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जतारा/टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 14.05.2019 को फरियादी ने थाना जतारा में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 13.05.2019 को उसकी पुत्री/अभियोक्‍त्री उम्र 14 वर्ष बिना बताये कहीं चली गई है उसे यह संदेह है कि हरगोविन्‍द रैकवार अभियोक्‍त्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। फरियादी की सूचना पर थाना जतारा के अपराध अंतर्गत धारा 363 भादवि एवं गुम इंसान क्रमांक दर्ज कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 18.05.2019 को अभियोक्‍त्री दस्‍तयाब हुई, अभियोक्‍त्री ने बताया कि अभियुक्‍त उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था और अभियुक्‍त ने उसके साथ कई बार दुष्‍कर्म किया। इस प्रकार संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376(2)(एन) भादवि तथा 5/6 पॉक्‍सो एक्‍ट के तहत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। माननीय न्‍यायालय द्वारा संपूर्ण विचारण पश्‍चात् आज दिनांक 15.03.2021 को पारित अपने निर्णय में आरोपी हरगोविन्‍द उर्फ गोरीराम रैकवार को धारा 363 भादवि में 05 वर्ष सश्रम कारावास व 1000/- रूपये अर्थदण्‍ड, धारा 366 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्‍ड एवं धारा 6 पॉक्‍सो एक्‍ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रूपये अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सुनील कुमार नामदेव, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।

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