December 14, 2021
मारपीट करने वाले आरोपियों पर 1000-1000 के रूपये अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित
जतारा/टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादिया अपनी मां के घर ग्राम हरपुरा मगरई में निवास करती है। दिनांक 17.09.2010 को समय रात्रि लगभग 08:00 बजे फरियादिया खाना खा रही थी, तभी इमरत राजपूत कुडयाला, लखन एवं नन्दलाल राजपूत के साथ आया और न्यायालय में लंबित प्रकरण में राजीनामा कराने हेतु कहा था, परंतु फरियादिया द्वारा मना करने पर अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ चाकू एवं लातघूसों से मारपीट की गई , जिससे आहता को चोटें आई थी और खून निकल आया था। इस घटना की जानकारी फरियादिया की पुत्री द्वारा उसके भाई एवं भाभी को दी थी, तब तक अभियुक्तगण घटनास्थल से भाग गये थे। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना जतारा में अपराध अंतर्गत धारा 452.294.323/34. 324/34 एवं 506 भाग-2 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण अन्वेषण पश्चात् अभियोगपत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। संपूर्ण विचारण पश्चात् न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अरूण कुमार गोयल द्वारा पारित निर्णय में आरोपी लखन लाल लोधी एवं नंदलाल लोधी को धारा 323 सहपठित धारा 34 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000-1000/- (एक-एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है एवं प्रकरण में अन्य आरोपी इमरत राजपूत फरार है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एम. पी. रैकवार, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।