बुकिंग के बाद भी कैंसर पीडि़त के लिए नहीं आई एयर एम्बुलेंस, कंपनी को 7.50 लाख रुपए जुर्मान
उपभोक्ता फोरम ने मामले की सुनवाई करते हुए पीडि़त के पक्ष में सुनाया फैसला
बिलासपुर। कैंसर पीडि़त मरीज को इमरजेंसी में दिल्ली ले जाने के लिए एयर एंबुलेंस बुकिंग कराई गई थी। इसके एवज में कंपनी को 7 लाख 50 हजार रुपए एडवांस में भुगतान किया गया। इसके बावजूद तय समय पर एयर एंबुलेंस मरीज को लेने नहीं पहुंची। इस मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को 7.50 लाख रुपए जुर्माना ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया है।
पीडि़ता कृतिका अग्रवाल ने अपने कैंसर से पीडि़त मामा बसंत चरण अग्रवाल के इलाज के लिए 12 जुलाई 2025 को एयर एम्बुलेंस बुक की थी और इसके लिए 7 लाख 50 हजार रुपए एडवांस भी दिए थे, लेकिन कंपनी तय समय पर एयर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करा पाई, जिससे मरीज को समय पर दिल्ली नहीं ले जाया जा सका। इलाज में देरी होने के बाद मरीज की मौत हो गई। इसके बाद घरवालों ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में कंपनी ने खराब मौसम का हवाला देकर उड़ान रद्द होने की जानकारी दी, जबकि शिकायतकर्ता ने विमानन प्राधिकरण से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर दावा किया कि उस दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर सामान्य उड़ान संचालन जारी था।


