May 4, 2024

मारपीट के आरोपीगण को 6-6 माह का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 23/04/2014 को की शाम समय करीब 06:30 बजे सूचनाकर्ता काशीराम ढीमर के खेत में लगे लकड़ी के खम्‍भों व तार को आरोपी दन्‍नू ढीमर, मुकेश ढीमर व जसरथ ढीमर काटकर निकाल रहे थे, सूचनाकर्ता ने मना किया तो सभी लोगों ने एक राय होकर उसे मॉ-बहिन की बुरी-बुरी गालियां देने लगे। जब उसने गालियां देने से मना किया तो आरोपी दन्‍नू ने उसके सिर पर लाठी मार दी थी। सूचनाकर्ता के चिल्‍लाने पर उसके परिवार के लोग बीच-बचाव करने आये तो आरोपीगण ने उनकी भी मारपीट की जिससे आहतगण को चोटें आयीं। सभी आरोपीगण ने बोला था कि जमीन व महुआ उनके हैं यदि यहां द्वारा दिखे तो जान से मार देगें। उक्‍त घटना की मौखिक शिकायत सूचनाकर्ता काशीराम ढीमर सहित आहतगण ने थाना बुडेरा में की जिसके आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर मामला अन्‍वेषण में लिया गया एवं घटनास्‍थल का नक्‍शामौका बनाया गया। अन्‍वेषण दौरान आहतगण का पीएचसी बुड़ेरा में इलाज कराया गया। आहत कन्‍हैया का एक्‍स-रे प्राप्‍त होने पर अस्थिभंग पाये जाने से धारा 325 भादवि का इजाफा किया गया। मामले में संपूर्ण अन्‍वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण में संपूर्ण विचारण पश्‍चात् पारित अपने निर्णय में  मारपीट के आरोपीगण दन्‍नू ढीमर, मुकेश ढीमर व जसरथ ढीमर को धारा 325/34 भादवि में 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500/-(पांच-पांच सौ) रूपये के अर्थदण्‍ड तथा धारा 323/34 भादवि में 03-03 माह का सश्रम कारावास एवं 100-100/-(एक-एक सौ) रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया है। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कु० प्रेरणा योगी एडीपीओ द्वारा की गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post एक क्लिक में पढ़ें बिलासपुर की ख़ास खबरें…
Next post भाजपा की सरकारों में दम नहीं है कि किसानों को धान की कीमत 2540 प्रति क्विंटल दे सकें : कांग्रेस
error: Content is protected !!