November 21, 2024

लापरवाहीपूर्वक टैक्टर चलाकर मृत्यु करने वाले आरोपी को 2 साल जेल की सजा

बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय बड़वानी श्रीमती सीता कन्नोजे के द्वारा अपने फैसले में आरोपी सान्य उर्फ संतोष पिता गोफरा निवासी ग्राम ठेन्चा जिला बडवानी को धारा 304ए भादवि मे 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमति शीला अलावा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बड़वानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा बताया कि घटना दिनांक 19.12.2017 को फरियादी राजाराम को अनसिंह ने खेत पर आकर बताया कि तुम्हारा भतीजा देवीलाल गोई नदी में ट्रेक्टर में रेत भर रहा था तभी ट्रेक्टर चालक सान्या पिता गोफरा नि. ठेन्चा ने अपने ट्रेक्टर को मय ट्राली को तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक नदी से चलाकर आगे पीछे करने लगा तभी ट्रेक्टर से देवीलाल को टक्कर मारी जिससे देवीलाल मौके पर गिर गया तभी ट्रेक्टर का पहिया देवीलाल के सिर के ऊपर चढ गया जिससे देवीलाल की मौके पर ही मत्यु हो गई। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना सिलावद पर दर्ज करवायी। आरोपी चालक का कृत्य धारा 304ए भा.दं.सं. का पाये जाने से उसके विरूद्ध थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। तत्पश्चात आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post कांग्रेस और माकपा की भाजपा से मिलीभगत : ममता
Next post भोले भाले लोगों को सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर बनाता था शिकार,आरोपी पंकज शुक्ला गिरफतार
error: Content is protected !!