1 जुलाई से पेट्रोल-डीजल को लेकर खत्म हुई सभी पाबंदियां
नई दिल्ली. वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों को एक जुलाई से पेट्रोल और डीजल बेचने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। सरकार ने इस बारे में आदेश जारी किया है। इस कदम से पेट्रोल पंप पर एक दिन में एक गाड़ी को बेचे जाने वाले डीजल की मात्रा पर लगी सीमा भी समाप्त हो जाएगी। यह आदेश बताता है कि देश में ईंधन आपूर्ति की स्थिति में सुधार हुआ है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 29 जून के एक आदेश में अपने 12 जून के उस निर्देश को रद्द कर दिया, जिसमें एक गाड़ी को रोजाना 200 लीटर डीजल बेचने की सीमा तय की गई थी। साथ ही औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत ग्राहकों पर खुदरा ईंधन बेचने वाले पेट्रोल पंप से ईंधन खरीदने पर पाबंदी लगाई गई थी। ये पाबंदियां वैश्विक आपूर्ति बाधित होने के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लगाई गई थीं। मंत्रालय ने 29 जून के आदेश में कहा कि पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल की आपूर्ति बनाए रखने… और उचित कीमतों पर इनके समान वितरण व उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए ग्राहकों के हित में ये अस्थायी उपाय जरूरी और उचित माने गए थे।


