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दहेज की मांग को लेकर प्रताडित करने वाले पति एवं सास को 01-01 वर्ष की सजा व जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर द्वारा मितेश गुजरावत पिता विजयसिंह गुजरावत, उम्र 31 वर्ष एवं शीलाबाई पति विजयसिंह गुजरावत, उम्र 52 वर्ष निवासीगण कनाडिया रोड, मित्रबंधु कॉलोनी थाना कनाडिया इंदौर म0प्र0 को धारा 498-ए भादवि में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने

महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास

शाजापुर. न्यायालय विशेष न्या‍याधीश(एट्रोसि‍टी एक्ट) जिला शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी नारायण पिता कनीराम माली, उम्र ५५ साल निवासी ग्राम तिगंजपुर, थाना सलसलाई को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(v) में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 2,000 रू के अर्थदण्ड, भादवि की धारा 376 में दोषी पाते हुए 10 वर्ष

रिश्वतखोर बैंक मैनेजर और उसके सहयोगी को कठोर कारावास

सागर. न्यायालय आलोक मिश्रा विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सागर के न्यायालय ने रिश्वत की मांग करने वाले एवं अपने सहयोगी के माध्यम से रिश्वत राशि ग्रहण करने वाले बैंक के प्रबंधक अभियुक्त परमेश्वर को भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रू 5000/- अर्थदण्ड एवं धारा 13(1)(डी) सहपठित

कुल्हाड़ी से हमला करने वाले 4 आरोपियों को 7-7 वर्ष का कठोर करावास

सागर. न्यायालय हेमंत कुमार अग्रवाल, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश तहसील बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अमरसिंह आदिवासी, आनंदी आदिवासी, बुंदेल उर्फ बिंदु आदिवासी व गनेश उर्फ अब्दुल्ला आदिवासी सभी निवासी ग्राम कंजिया थाना भानगढ़ जिला सागर को फरियादी के साथ कुल्हाड़ी से मारपीट करने का दोषी पाते हुए धारा 326/34 भादवि में 7-7

सामूहिक बलात्कार के चार आरोपियों को आजीवन करावास

सागर. न्यायालय-श्रीमती ज्योति मिश्रा, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने 4 आरोपीगण नरेन्द्र पिता अजुद्दी अहिरवार उम्र 28 वर्ष, मोतीलाल पिता स्व. मुन्नालाल सौर उम्र 25 वर्ष, प्रदीप पिता रतन सौर उम्र 33 वर्ष एवं नौनीराम पिता भीकम सौर उम्र 22 वर्ष सभी निवासी थाना अंतर्गत केंट जिला

धारदार चाकू से हमला करने वाले आरोपी को 3 वर्ष की सजा एवं 1000 रूपये जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी  ओमकार मेवाडा पिता हरिबक्स उम्र 34 साल निवासी धोलपुर शुजालपुर मण्डी  जिला शाजापुर म.प्र. को धारा 324 भादवि  में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपयें अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी श्री संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक

जबरन नातरे बैठाने की बात पर मारपीट करने वाले आरोपीगण पति-पत्नि को 02-02 वर्ष की सजा और जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर द्वारा आरोपी ऊंकार सिंह बंजारा पिता घासी बंजारा एवं राजूबाई बंजारा पति ऊंकार सिंह बंजारा निवासीगण देहरीपाल मोहन बडोदिया को धारा 327 भादवि में  02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला मिडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, दिनांक 21/07/2016 को पीडिता ने थाना

शादीशुदा महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का कठोर कारावास

सागर. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर आषीष शर्मा के न्यायालय ने शादीशुदा महिला से घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त विक्की उर्फ विकास पिता देवेन्द्र कुमार उम्र 30 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत पदमाकर नगर सागर को दोषी पाते हुए धारा 456, 354 भादसं में 1-1 वर्ष के कठोर कारावास और 500-500 रूपये के अर्थदण्ड

8 वर्ष की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास

शाजापुर. न्यायालय विशेष न्या‍याधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश (प्रवीण शिवहरे) शाजापुर (म.प्र.) के द्वारा आरोपी मुकेश बंजारा पिता गोरीलाल बंजारा निवासी पचोला चक्क थाना कानड जिला आगर मालवा को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(V) में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं

नाबालिग के बलात्कारी को 20 वर्ष का कठोर करावास

सागर. न्यायालय डी.पी. सिंह सिवाच, अपर सत्र न्यायाधीश देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी पूरन पिता गनेश गौंड़ 27 साल निवासी थाना अंतर्गत केसली जिला सागर को नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर बलात्कार करने व गर्भवती करने का दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000

लूट, बलात्कार व हत्या के आरोपियों को दोहरा आजीवन करावास

सागर. न्यायालय आर. प्रजापति, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने आरोपी सुरेन्द्र विश्वकर्मा पिता लटोरी विश्वकर्मा उम्र 28 वर्ष एवं आरोपी गोलू अहिरवार पिता भगवानदास अहिरवार उम्र 22 वर्ष दोनों निवासी संत रविदास वार्ड सागर को 60 वर्षीय महिला के साथ लूट, बलात्कार व हत्या करने का दोषी पाते हुए धारा 460, 397

न्यायालय में झूठी गवाही देने वाले पति पत्नि को 1-1 वर्ष को कठोर कारावास

सागर. न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने न्यायालय में मिथ्या कथन देने के आरोप में अभियुक्त श्रीमति उमारानी पत्नि जगमोहन कुर्मी उम्र 45 वर्ष तथा जगमोहन पिता कुंवरमन कुर्मी उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम अनंतपुरा तहसील रहली जिला सागर को दोषी पाते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 के अंतर्गत 1-1 वर्ष

नाम बदलकर प्रतिरूपण करने वाले अभियुक्त को दो वर्ष का कठोर कारावास

सागर. न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने नाम बदलकर प्रतिरूपण करने वाले अभियुक्त हरिप्रसाद पिता लक्ष्मीप्रसाद मौर्य आयु 35 वर्ष निवासी आनंद नगर थाना पदमाकर नगर को दोषी पाते हुए धारा 201, 205, 419 भादवि में 2-2 वर्ष के कठोर कारावास और 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश दिया। राज्य

जघन्य एवं चिन्हित प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय त़ृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी  संजय शर्मा पिता बाबूलाल शर्मा निवासी ग्राम फूलेन हाल अकोदिया मण्डी जिला शाजापुर को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एंव 2000 रू अर्थदण्ड  से दण्डित किया गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी  संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 17/12/2017 को

बलात्कार के प्रयास एवं हत्या के आरोपी को आजीवन करावास

सागर. न्यायालय आर. प्रजापति, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने आरोपी शोभाराम कोरी पिता राकेष कोरी उम्र 20 साल निवासी थाना अंतर्गत गोपालगंज सागर को बलात्कार के प्रयास एवं हत्या का दोषी पाते हुए धारा 376(क)/511 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपये का अर्थदण्ड तथा धारा 302 भादवि में

मुकुट चोरी करने और उन्हें गलाकर चांदी की सिल्ली बनाने पर 2 आरोपियों को सजा

शाजापुर. न्यायालय विष्‍णु दुबे जेएमएफसी शुजालपुर के द्वारा आरोपी रमेशचंद्र पिता लक्ष्‍मीनारायण सोनी उम्र 52 वर्ष निवासी लौहार मोहल्‍ला तलेन जिला राजगढ को धारा 451, 380 भादवि में क्रमंश: 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रू के अर्थदण्‍ड एवं आरोपी गोपाल पिता फूलचंद सोनी उम्र 21 साल निवासी भीलखेडा जिला शाजापुर को धारा 411

छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम करावास

सागर. न्यायालय हर्षवर्धन धाकड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी भूपेन्द्र पिता गोविन्द लोधी उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम परगासपुरा थाना जैसीनगर जिला सागर  को धारा 354 भादवि में दोषी पाते हुए 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। राज्य शासन की ओर से पैरवी

पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को 7-7 साल की सजा व जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण 1. अखिलेश पिता लखमीचंद्र कंजर, 2. पप्पु पिता कंवरलाल कंजर, 3. मुकेश पिता रमेश कंजर निवासीगण ग्राम देवडा जिला शाजापुर को धारा 307/34 भादवि में 7-7 वर्ष की सजा एवं 1000-1000 रू के अर्थदण्ड, धारा 324 भादवि में 6-6 माह की सजा एवं 500-500

मारपीट करने वाले दो आरोपीयों को 1-1 वर्ष की सजा व जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण  अनिल खाती पिता माखनसिंह खाती व गजराज खाती पिता माखनसिंह खाती निवासीगण – पोलाय कलां अवन्तिपुर बडोदिया जिला शाजापुर को दोषी पाते हुये धारा 325 भादवि में  1-1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000-1000  रूपयें के अर्थदण्‍ड से  दण्डित किया गया।  जिला मीडिया प्रभारी

मारपीट करने वाले आरोपी को 06 माह का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय- आरती आर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खुरई जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी मुन्ना उर्फ देवेन्द्र सिंह पिता शिवराज सिंह ठाकुर उम्र 50 साल निवासी बर्री घाट थाना गुलाबगंज जिला विदिशा म0प्र0 को धारा 332 के अंतर्गत 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।
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