दोषी पवन की याचिका खारिज, HC ने कहा- अपराध के वक्त वह नाबालिग नहीं था

नई दिल्लीनिर्भया गैंगरेप और हत्या मामले ( Nirbhaya gangrape case) के चार दोषियों में से एक पवन गुप्ता की याचिका  दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने खारिज कर दी है. हाई कोर्ट ने कहा है कि अपराध के वक्त पवन नाबालिग नहीं था. कोर्ट ने पवन के वकील ए पी सिंह पर 25 हज़ार का जुर्माना लगाया। 

बता दें निर्भया केस में दोषी पवन ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर खुद को घटना के समय नाबालिग होने की बात कही थी.पवन को सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा मिल चुकी है. पवन कुमार ने अर्जी में दावा किया था कि दिसंबर 2012 में घटना के वक्त वो नाबलिग था. जांच अधिकारी द्वारा उम्र की जांच के लिए मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया था, उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कर तहत  संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए.

इससे पहले गुरुवार को हाई कोर्ट ने अपना फैसला वापस लेते हुए आज ही सुनवाई करने का निर्णय लिया. इससे पहले गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 24 जनवरी को सुनवाई का आदेश दे दिया था.  कोर्ट के फैसले के बाद निर्भया की मां ने अदालत से गुहार लगाई की मामले की सुनवाई को न टाला जाए जिसके बाद कोर्ट ने कहा 24 जनवरी तक मामले को टालने के आदेश को वापस लिया.

बता दें निर्भया के साथ 16 दिसंबर, 2012 की रात पांच पुरुषों और एक नाबालिग ने एक चलती बस में मिलकर क्रूरता के साथ दुष्कर्म किया था. बाद में पीड़िता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था. 

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