नाबालिक को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले आरोपी जमानत खारिज

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सागर. न्यायालय  श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश नवम अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपी नीलेश पटैल पिता मुन्ना पटैल, उम्र 22 साल निवासी बक्सवाहा थाना सुरखी तहसील व जिला सागर म.प्र. का जमानत का आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन, सागर ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.06.2020 को रात में फरियादी अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ घर में सो रहा था रात करीब 02 बजे उसकी एक बेटी जो कि (15 साल) नाबालिग है घर पर नही थी। उसका सभी लोगों ने घर में आसपास तलाश किया तो कही नही मिली। रिस्तेदारी में भी पता किया लेकिन कही भी कोई जानकारी नही मिलने पर रिपोर्ट करने थाना गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान लडकी को दस्तायाव किया गया तो उसने बताया कि आरोपी उसे बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ शरीरिक संबंध बनाये। प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध धारा 366,376 भादवि तथा 5/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। आरोपीगण के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी नीलेश पटैल का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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