कट्टा लेकर रात में घर में घुसा, दो साल का हुआ कारावास

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निवाड़ी/टीकमगढ़. मामले में शासन का पक्ष रख रहे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी निवाडी पंकज द्विवेदी ने बताया कि दिनांक 26.03.2014 को फरियादी की पुत्री रात्रि के समय अपने घर पर सो रही थी तभी रात्रि करीबन 11:15 बजे अभियुक्त असगर खान फरियादी के घर में घुस गया। पुत्री के जागने पर उसने अभियुक्त से घर के अंदर घुसने का कारण पूछा तो अभियुक्त ने कट्टा निकालकर उससे कहा कि चुप रहो, यदि हल्ला करोगी तो जान मार दूंगा, तब उसके चिल्लाने पर उसके पिता आ गये तो अभियुक्त असगर छत से कूद कर भाग गया। उक्त घटना में फरियादी का कोई सामान चोरी नहीं हुआ। घटना के दूसरे दिन सुबह अभियुक्त असगर ने आकर फरियादी को रिपोर्ट किये जाने पर जान से मारने की धमकी दी। फरियादी द्वारा उक्त संबंध में दिनांक 27.03.14 को थाना सेंदरी की चौकी तरीचरकलां पर दिये गये लेखीय आवेदन पर से चौकी के अपराध क्रमांक 23/14 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर असल कायमी हेतु प्रकरण थाना सेंदरी भेजा गया जहां असल अपराध क्रमांक 45/14 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुकत के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें माननीय न्यायालय श्री विनय जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवाड़ी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.01.2021 में अभियुक्त असगर खान को धारा 456 भा.द.वि. के अंतर्गत दोषी पाते हुय 02 वर्ष के कठोर कारावास व 500/ – रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पंकज द्विवेदी द्वारा किया गया।

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