खटीक मोहल्ला टिकरापारा के पास धारदार चाकू लेकर घुमते आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

बिलासपुर. मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक- 05/12/2024 को जरिये मुखबीर मोबाईल से सूचना मिली कि पप्पू खटीक नाम का व्यक्ति मामा भांजा तालाब के पास खटीक मोहल्ला टिकरापारा के पास लोहे का धारदार चाकू लेकर घुम रहा है कि मुखबीर की सूचना से सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी – पप्पू खटीक पिता बाबू लाल खटीक उम्र 34 वर्ष निवासी मामा भांजा तालाब के पास खटीक मोहल्ला टिकरापारा थाना सिटी कोतवाली को पकड़ा गया जिनके पास लोहे का एक धारदार चाकू मिला जिनके कब्जे में रखने के संबंध में धारा 94 बी. एन. एस. एस के नोटिस दस्तावेज पेश करने हेतु दिया गया जो नोटिस पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताये जाने पर लोहे का धारदार चाकू को समक्ष गवाहों के जप्त किया गया है आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से जिनके विरूद्ध अप. क. – 586 / 24 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तारी कर कार्यवाही की गई है। आरोपी का कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए पृथक संज्ञेय अपराध घटित होने के अंदेशा पर धारा 170 बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधक कार्यवाही की गई है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय, के मार्गदर्शन में उनि बसंत साहू पेट्रोलिंग स्टॉप रत्नाकर राजपूत, संजय श्याम, गोकूल जांगडे, के विशेष योगदान रहा है।

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