नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन०पी० पटेल ने बताया कि पीडि़ता ने थाना देहात टीकमगढ़ में इस आशय का लिखित आवेदन दिया कि दिनांक 22.09.2020 को शाम 08:00 बजे वह अपने घर के बाहर दरवाजे पर बर्तन साफ कर रही थी, तभी उसके मोहल्ले का आरोपी सुरेन्द्र यादव आया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा वह चिल्लायी तो उसकी मां व पिता आ गये, जिन्हें देखकर सुरेन्द्र भाग गया था। उक्त आवेदन के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना टीकमगढ़ देहात में अपराध क्रमांक 364/2020 अंतर्गत धारा 354 भा.दं.सं. 1860 तथा धारा 9 एम/10 पॉक्‍सो एक्‍ट पर लेखबद्ध कर मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन अंकित किए गए तथा घटना स्थल का नक्शामौका तैयार किया गया एवं साक्षीगण के कथन अंकित किये गये। पीडि़ता के उम्र के संबंध में दस्तावेज प्राप्त किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तार पत्रक तैयार किया गया। अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात् आरोपी सुरेन्‍द्र यादव के विरूद्ध थाना देहात टीकमगढ़ के अपराध क्रमांक 364/ 20 अंतर्गत धारा 354 भा.दं. सं. 1860 तथा धारा 9एम/10 पॉक्‍सो एक्‍ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध का विचारण किये जाने हेतु अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सो एक्‍ट द्वारा प्रकरण में संपूर्ण विचारण पश्‍चात् मामले में आयी अभियोजन साक्ष्‍य के आधार पर नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी सुरेन्‍द्र यादव को धारा 354 भादवि एवं धारा 9/10 पॉक्‍सो एक्‍ट में दोषी पाते हुए 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000/-(दो हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया है। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती नर्मदांजलि दुबे विशेष लोक अभियोजक पॉक्‍सो एक्‍ट द्वारा की गई।

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