कुख्यात आंतकी अबू फैजल को हुई आजीवन कारावास की सजा
भोपाल घटना संक्षेप में यह है कि दिनांक 01-10-2013 को जिला जेल खंडवा से प्रतिबंधित संगठन सिमी के आरोपी अबू फैजल एजजजुद्दीन, शेख मेहबूब, मो. असलम, जाकिर हुसैन व अमजद खंडवा जेल तोडकर फरार हो गये थे फरार होने के उपरान्त भाग रहे थे रात्रि के समय पुलिस के आरक्षक नरेन्द्र सिंह, सुरेश, लोकेश हिरने, कुन्दन गश्त कर रहे थे. आरोपियो की पुलिस के आरक्षकों से मुठ भेड हुई जिसमे सभी आरोपियो लोकेश व उसके साथियों पर जान लेवा हमला किया जिसमे सभी लोग घायल हुये अबू फैजल व उसके साथी गश्त कर रहे पुलिस आरक्षक की मोटरसाईकिल तथा रायफल लूट कर भाग गये और उन्हे सुनसान जगह पर फैक गये बाद मे पुलिस ने रायफल और मोटरसाईकिल को बरामद किया। अबू फैजल को सेधंवा मे सिमी के सदस्य खालिद व इरफान के साथ पुलिस मुठभेड मे पकडा था।
जिला खंडवा थाना कोतवाली अबू फैजल व उसके साथियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 541/13 धारा 395, 397, 307, 353, 332 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया प्रकरण को खंडवा न्यायालय से भोपाल एनआईए न्यायालय मे स्थानांतरण किया माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, तर्को एवं दस्तावेजों पर सहमत होकर आरोपी अबू फैजल को धारा 307 भादवि मे दो बार आजीवन कारावास एवं धारा 395 एवं धारा 397 भादवि मे आजीवन कारावास की सजा दी गई। अबू फैजल को पूर्व मे भी आठ बार आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है एवं आरोपी के विरूद्ध तीन प्रकरण अभी भी विचाराधीन है।