तेजगति व लापरवाहीपूर्वक मोटरसाईकिल चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपीगण पर न्यायालय ने लगाया जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा जफर खान सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपीगण द्वारा लापरवाहीपूर्वक मोटरसायकल चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे आरोपीगण धरमसिंह पिता रूमालिया एवं विकास पिता चमारिया निवासीगण बड़गॉव, जिला बड़वानी को मोटरयान अधिनियम की धारा 279, 337 भादवि एवं 3/181, 5/180 मो.व्ही.अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 11000 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री राजमलसिंह अनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 11.11.2020 को फरियादी बडगॉव से मजदुरी के रूपये लेकर सेंधवा की और आ रहा था तभी सामने से तेजगति व लापरवाहीपूर्वक मोटरसाईकिल ने समने से टक्कर मार दी, जिससे दोनों मोटरसाईकिल सहित नीचे गिर गये और फरियादी को बाये गाल पर चोट लगी एवं पैर पर चोट लगी। जिसके बाद एम्बुलेंस से शासकीय अस्पताल सेंधवा में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपीगण के खिलाफ रिर्पोट थाना सेंधवा ग्रामीण द्वारा अपराध क्रमांक 731/2020 धारा 279, 337 भादवि एवं 3/181, 5/180 मो.व्ही.अधिनियम में मामला पंजीबद्ध किया गया संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे पेश किया गया।