नाबालिग से बलात्संग के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

जतारा/टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन०पी० पटेल ने बताया कि दिनांक 31.03.2021 को अभियोक्त्री के पिता ने इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह अपनी पत्नी के साथ कोटरा फसल काटने गया था तथा घर पर लड़का एवं लड़की को छोड़ गया था दिनांक 30.03.2021 को सुबह 10 बजे करीब उसके साले ने फोन किया कि अभियोक्त्री का पता नहीं है तुम घर आ जाओ तो वह  सुनरई आया तो उसके लड़के ने बताया कि कल शाम को खाना पीना खाकर वह दीदी के साथ घर में सो गया था, रात्रि ढाई बजे उसकी नींद खुली तो दीदी नहीं थी तो उसने अपने मामा को बताया तभी से ढूडते रहे। कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है इस आधार पर पुलिस थाना लिधौरा में धारा 363, 366 भादंवि के तहत अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 08.04.2016 को अभियोक्त्री के माता पिता उसे थाने में लेकर आये जिसका दस्यासवी पंचनामा तैयार किया गया। अभियुक्त रविन्द्र  चढ़ार के विरूद्ध धारा 376 भा.दं.वि. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर उसका एवं पीडि़ता का मेडिकल परीक्षण एवं डीएनए कराया गया। विवेचना उपरांत न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से सुनील कुमार नामदेव, एडीपीओ के द्वारा शासन का पक्ष रखा गया एवं उनके विधिसंगत तर्कों से संतुष्ट होते हुए आज दिनांक 22.11.2021 को  न्यायालय द्वारा पारित अपने निर्णय में आरोपी रविन्द्र  उर्फ राज चढ़ार धारा 376 भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- (पांच हजार) रूपये का अर्थदंड व धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- (पांच हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित  किया गया है।

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