बिलासपुर. मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने दिनांक 17.07.2024 को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि गौकरण साहू के साथ इसका फेसबुक के माध्यम से जान पहचान हुआ था। आपस में बातचीत करते थे, बातचीत दौरान आरोपी ने पत्नि बनाकर रखने का भरोसा दिलाकर दिनांक 15.06.
बिलासपुर. पुलिस महिला संबंधी अपराधों में आरोपियों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 25.06.2024 को प्रार्थीया ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की रात्रि करीबन 2.30 बजे प्रार्थीया जब लघुशंका के लिए निकली थी उसी दौरान गांव का देवेंद्र सिंह ध्रुव पहले से ही वहाँ मौजूद था, उसने जबरदस्ती
सागर । नाबालिग को जबरदस्ती कार में ले जाकर जबरन दुष्कर्म करने वाले आरोपी राजीव अहिरवार को भा.द.वि. की धारा- 366 के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड , धारा- 344 के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड तथा पॉक्सों एक्ट की धारा- 5(एल)/6 के
बड़वानी . प्रथम अपर सत्र न्यायालय सेंधवा दिपीका मालवीय साहब ने अपने फैसले मे नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी नहारसिंह उर्फ नाहरिया पिता झंझाड़ उम्र 41 वर्ष नि. मोरतलाई जिला बडवानी को धारा 5एम/6, पाक्सों एक्ट में 20 वर्ष एवं 10,000 रूपये एवं धारा 363 भादवि में 5 वर्ष का
चंडीगढ़. करीब आठ साल पहले हरियाणा के नूंह के एक गांव में दो बहनों के साथ उनके परिवार के सामने गैंग रेप किया गया। उनके परिवार के दो सदस्यों की हत्या कर दी गयी। इस मामले में शनिवार को पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने चार दोषियों- विनय, जय भगवान, हेमंत चौहान और अयान चौहान
सागर. नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपी लखन को पॉक्सों एक्ट की धारा- 5(एल)/6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा-5(जी)/6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड तथा आरोपी बलराम उर्फ मोन्ट को धारा-5(जी)/6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास
बिलासपुरमामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21.03.2024 को नाबालिग पीड़िता द्वारा थाना तोरवा में आरोपी जैस यादव के विरूद्ध जबरदस्ती दुष्कर्म करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराने पर थाना तोरवा में धारा 376 भादवि 4,6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। मामले की गंभीरता को
बिलासपुर. मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीडिता थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 04.03.2024 के रात्रि करीब 03:00 बजे अज्ञात चोर बालकनी में मुंह बांधकर उसके रूम में घुसा है उसके साथ मारपीट गाली गलौच कर पीडिता का गला दबाया है सिर को दिवाल में पटका है पीडिता को डरा धमका
बिलासपुर. प्रार्थी द्वारा थाना बिल्हा में रिपोर्ट दर्ज कराया की उसकी नाबालिक लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति भगा कर ले गया है रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 487/2023 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय संतोष कुमार सिंह के द्वारा अपहृत बालिका की शीघ्र
रायपुर. बालोद जिले के गुंडरदेही थाना अंतर्गत युवती के साथ हुई सामूहिक अनाचार की घटना को गंभीरता से लेते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पूर्व मंत्री एवं विधायक अनिला भेडिया के नेतृत्व में पांच सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। जांच समिति में डौंडीलोहारा विधायक अनिला भेडिया संयोजक, बालोद विधायक संगीता सिन्हा, गुंडरदेही
बिलासपुर. प्रार्थिया थाना उप आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनाक 14.01.24 को रात्रि में उसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर आरोपी योगेश उर्फ मंगेश के द्वारा अपने घर रामा लाईफ सिटी सकरी में बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार किया है, जिसकी रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया
बडवानी. न्यायाधीष विषेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी सारिका गिरी षर्मा साहब ने अपने फैसले मे पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी जगत प्रकाश पिता विवेक कुमार यादव उम्र 21 वर्ष निवासी करूआडीह पोस्ट प्रतापपुर, थाना फुलपुर प्रयागराज (इलहाबाद) उत्तरप्रदेश को धारा 376(3) भादवि 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये एवं धारा
बिलासपुर. एआईडीएसओ के राष्ट्रीय महासचिव सौरव घोष ने अपना बयान जारी करते हुए बतायाः “बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में बी.टेक. की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना न सिर्फ शर्मसार कर देने वाली है बल्कि इस घटना से साफ हो गया है कि संस्कृति का झूठा दिखावा करने वाली भाजपा का असली चरित्र
बिलासपुर. मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.01.2024 को पीड़िता द्वारा थाना तोरवा में आरोपी विनय मलिक पिता राजेंद्र मलिक उम्र 26 वर्ष निवासी बापू नगर थाना चोरवा बिलासपुर छत्तीसगढ़ के विरूद्ध जबरदस्ती दुष्कर्म करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराने पर थाना तोरवा में धारा 376 भादवि के तहत अपराध दर्ज
सागर . नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म़ करने वाले आरोपी को विषेष न्यायाधीष (पाक्सों एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये पाक्सों एक्ट की धारा-5 (जे)(आई आई)/6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।
सागर. नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगा ले जाकर दुष्कर्म़ करने वाले अभियुक्त राहुल अहिरवार को भा.द.वि की धारा-366 के तहत 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा-376(3) के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड तथा पॉक्सोे एक्ट की धारा-5एल/6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं
बिलासपुर. प्रार्थी दिनांक 18.12.2023 को थाना आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि मै काम करके घर रात 10 बजे वापस आया तो इसकी पत्नी ने बतायी कि हमारा लडका गोलू गंधर्व के घर बर्थडे पार्टी मे गया था तो 8 बजे गोलू गंधर्व ने हमारे लडका के साथ टायलेट जाने के बहाने ले जाकर
बड़वानी . सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि घटना दिनांक 02.05.2023 को रात के करीब 11 बजे अभियोक्त्री के सौतेले पिता ने अभियोक्त्री को उसकी नानी को अपने घर लाने के लिए अभियोक्त्री को मोटर साइकल पर बिठाकर बड़वानी लाया वहां अभियोक्त्री की नानी ने उनके साथ चलने से मना कर दिया तो
बिलासपुर . मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी दिनॉक 29.04.2023 को थाना आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लडकी को दिनांक 27.04.2023 के रात्रि में कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसला कर अपहरण कर ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध कायम किया गया था जिसकी सूचना श्रीमान
सागर . नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म़ करने वाले अभियुक्त अंकलेष सौर को भादवि की धारा- 506 भाग-2 के तहत 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड एवं पॉक्सों एक्ट की धारा- 5एल/6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों